उत्तराखंड

बड़ी खबर : राज्य कर्मचारियों के लिए आया ये बड़ा आदेश, देखिए आदेश

विषय- राज्य कर्मचारियों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी. पी.एस.) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या – 11/XXVII ( 7 ) 30 (14) / 2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें राज्य कर्मचारियों को सीधी भर्ती के दिनांक से क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2. विभिन्न कार्मिक संगठनों / संघों द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों (मिनिस्टीरियल सवर्ग एवं वैयक्तिक सहायक संवर्ग सहित ) / शिक्षकों/निगम / निकाय/ विश्वविद्यालय- महाविद्यालय / पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति न होने की दशा में पूर्व की भाँति 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। कार्मिकों की इस मांग के सन्दर्भ में निर्णय लिये जाने से पूर्व 10, 16 व 26 वर्ष पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन किया जाना प्रस्तावित है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रपत्र पर अपने नियंत्रणाधीन विभागों के विभिन्न सेवा संवर्गों (मिनिस्टीरियल तथा वैयक्तिक सहायक संवर्ग सहित) के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सूचना 15 दिन के भीतर वित्त विभाग ( अनुभाग-7), उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

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