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काम की खबर: अगर आपके पास भी है दो हजार रुपये के नोट, तो न करें ये गलती, पढ़ लीजिए ये खबर…

आरबीआई ने घोषणा करते हुए कहा कि 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि 2000 के नोट को जारी नहीं किया जाए. हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट को जमा कराना होगा। इस घोषणा के बाद से बड़ी संख्या में लोग नोट लेकर बाजार में दिखे तो कोई पेट्रोल भरवाने पहुंचे। आप इन नोटो को किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई नोट बदलने से मना कर देता है तो ग्राहक अपने संबंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि अगर बैंक भी 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर बैंक के जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

इन नोटों को 23 मई से बदला जा सकता है। 2000 रुपये के नोट 20 हजार रुपये की लिमिट तब बदला जा सकता है। इस करेंसी को 23 मई 2023 से बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट को आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा।

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