Tehri Garhwal

टिहरी : 6 माह के लिए निवर्तमान प्रमुख और प्रधान बने प्रशासक, नीतिगत निर्णय पर रोक

टिहरी : 6 माह के लिए निवर्तमान प्रमुख और प्रधान बने प्रशासक, नीतिगत निर्णय पर रोक

‘जनपद टिहरी गढ़वाल की समस्त क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान प्रमुखों तथा समस्त ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को किया प्रशासक नियुक्त।‘

जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित ने उत्तराखण्ड शासन पंचायतीराज अनुभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के क्रम में 13 दिसम्बर 2024 को जनपद टिहरी गढ़वाल की समस्त क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान 09 प्रमुखों को कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 29.11.2024) से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई क्षेत्र पंचायतों के गठन अथवा आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार जनपद टिहरी गढ़वाल की समस्त ग्राम पंचायतों में निवर्तमान 1034 प्रधानों को कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 29.11.2024) से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल ने पूर्व में क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों /उपजिलाधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं.) को तत्काल अपनी क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों का कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिये गये। नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिए जायेगें। विशेष परिस्थिति में यदि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, तो प्रकरण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम निहित प्राविधानानुसार यथाप्रक्रियानुसार नियत प्राधिकारी को सन्दर्भित कर जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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