उत्तराखंड

राज्य में चुनाव प्रचार के लिए ये है नए नियम, गाइडलाइन जारी

नई  गाइडलाइन  जारी  हो  गई  है।  इसमें  चुनाव   प्रचार के  लिए नियम    बनाए  गए हैं। चुनाव प्रचार रात आठ  बजे तक और सुबह आठ  बजे  से शुरू कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने  छूट  दे  दी      है।      राजनैतिक      दलों      /      प्रत्याशियों      द्वारा  आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के  साथ  और Outdoor   meeting  में  खुले  स्थान  की   क्षमता  का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।

जिला    प्रशासन   द्वारा  चिन्हित  खुले  स्थानों    में  ही  राजनैतिक         दलों/प्रत्याशियों        द्वारा         रैली        का आयोजन  किया  जा  सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा  स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में  सभी  सम्बन्धित  राजनैतिक   दलों  /  प्रत्याशियों  को सूचित किया जायेगा।

आयोजकों   द्वारा   रैली/   बैठक   के   दौरान   कोविड  प्रोटोकॉल   का     पालन,    जैसे   कि   सामाजिक   दूरी मास्क   पहनना   एवं    हाथों    को    Sanitize     करने आदि   का  कडाई  से   अनुपालन  कराना     सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के     विरुद्ध     कडाई     से     कार्यवाही      सुनिश्चित    की जाएगी।

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