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टिहरी : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

टिहरी : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

नई टिहरी, (मुकेश रतूड़ी) दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायधीश पोक्सो/ जिला जज योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त समय जेल मे बिताना होगा।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि केंपटी थाना में पीड़िता के पिता ने 15 नवंबर 2020 अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की तहरीर दी। थाना पुलिस ने मामले में पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया किया। बताया कि वह 15 नवंबर, 2020 को अपनी छानी में गया था, घर पर पत्नी और बच्चे थे। दोपहर को उसकी चार वर्षीय बेटी रोते हुए घर आई तो। और उसके साथ दुष्कर्म की सूचना दी। बच्ची ने बताया कि उन्हीं के गांव के दूर के रिश्ते के ताऊ दुष्कर्म किया। शिकायत पर थाना केम्पटी में आरोपित महेंद्र सिंह रावत खिलाफ के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने 11 जनवरी 2021 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन ने मामले में कई कागजी दस्तावेज और गवाह पेश कर मामले को गंभीर बताते हुए कठोर सजा की अपील की। बीते दिवस इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 15 हजार बतौर प्रतिकर पीड़ित देने के आदेश भी दिए हैं।

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