नई टिहरी,(मुकेश रतूड़ी) नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 4 साल साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न किया तो 3 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि 5 दिसंबर 2018 को जाखणीधार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने निकट के गिरीश पेटवाल खिलाफ तहरीर देकर बताया कि वह जाखणीधार क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कार्य करता है। पास की दुकान में चलाने वाला अभियुक्त उसकी पुत्री पर बुरी नजर रखता है। कई बार उसका पीछा भी करता है। 5 दिसंबर 2018 को सायं के समय जब उसकी पुत्री पीडि़ता दुकान के गोदाम में गैस का चूल्हा लेने गई तभी मौका पाकर अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत की। चिल्लाने पर वादी का पुत्र भी वहां पहुंचा। विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके पुत्र को भी थप्पड़ मारे और घटना के बारे में जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। 13 दिसम्बर को डीएम ने मामला देवप्रयाग थाना पुलिस को सौंपा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 1 फरवरी 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सोमवार को मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत में मामले में बहस हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नेगी ने 8 गवाह और 17 कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को 4 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।