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टिहरी : फर्नीचर हाउस के मालिक से उधार लिए 2.50 लाख वापस मांगने पर दिया चेक, चेक हुआ बाउंस , फिर हुआ ये पढ़िए

टिहरी : फर्नीचर हाउस के मालिक से उधार लिए 2.50 लाख वापस मांगने पर दिया चेक, चेक हुआ बाउंस , फिर हुआ ये पढ़िए

नई टिहरी, (मुकेश रतूड़ी.) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अपर सीनियर सिविल जज की अदालत ने चेक बाउंस के अभियुक्त को चार माह कारावास और 2.60 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 2.55 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को देने और पांच हजार रुपये राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।  

वादी भूपेंद्र सिंह निवासी ग्राम जसपुर हाल फर्नीचर हाउस बौराड़ी ने बताया कि ऋषिकेश गुमानीवाला निवासी विनोद प्रसाद चमोली का उसकी दुकान में काफी समय से जाना-जाना था। अभियुक्त ने अपने निजी कार्य के लिए उधार पैसे की मांग कर एक माह बाद वापस लौटाने की बात कही थी। जिस पर परिवादी ने अभियुक्त को 2.50 लाख रुपये दे दिए। कुछ समय बाद धनराशि वापस मांगने पर आरोपी ने परिवादी को एक चेक दिया। चेक बैंक में आहरण के लिए लगाया तो बाउंस हो गया। उसके बाद अभियुक्त को कई बार कहने पर भी उसने उधार दी गई धनराशि वापस नहीं लौटाई। वादी ने आरोपी के खिलाफ 11 अक्तूबर 2021 को एसीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया। वादी के अधिवक्ता सोहन सिंह रावत ने अदालत में आरोपी की ओर से दिया गया चेक, जमा पर्ची सहित कई कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए। बुधवार को एसीजेएम/अपर सीनियर सिविल जज आफिया मतीन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विनोद प्रसाद चमोली को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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