टिहरी : लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 माह के लिए धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन और अनधिकृत प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध
टिहरी : लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 माह के लिए धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन और अनधिकृत प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध

टिहरी। उप जिला मजिस्ट्रेट धनोल्टी नीलू चावला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत लखवाड बहुउद्देशीय परियोजना (300 मे०वा०) क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार लखवाड परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, मार्ग अवरोध तथा कार्यस्थल पर अनधिकृत प्रवेश जैसी गतिविधियों की संभावना को देखते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत परियोजना के समस्त कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा हथियार, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर एवं निर्माण क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में परियोजना की मशीनरी, वाहनों एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है।
स्थानीय निवासियों को अपने घरों में आने-जाने एवं कृषि कार्यों हेतु शांति पूर्ण आवाजाही की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे जारी निर्देशों एवं शर्तों का पालन करें।
उप जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।



