टिहरी : जेसीबी से हो रहा था अवैध खुदान, खनिकर्म विभाग ने की सख्त कार्रवाई
टिहरी : जेसीबी से हो रहा था अवैध खुदान, खनिकर्म विभाग ने की सख्त कार्रवाई

ग्राम पथियाणा में बिना अनुमति भूमि समतलीकरण एवं खुदान पर खनिकर्म विभाग की कार्रवाई, एक लाख से अधिक अर्थदण्ड आंगणित
जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल के निर्देशों के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, नई टिहरी द्वारा तहसील प्रतापनगर अंतर्गत ग्राम पथियाणा क्षेत्र में बिना अनुमति भूमि समतलीकरण, संपर्क मार्ग निर्माण एवं खुदान कार्य किए जाने के मामले में जांच उपरांत कार्रवाई की गई है।
तहसीलदार प्रतापनगर आनंदपाल से प्राप्त आख्या एवं राजस्व उपनिरीक्षक रौलाकोट की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पथियाणा की सीमा अंतर्गत पडिया-पथियाणा-खोला मोटर मार्ग के समीप चमारखोली तोक में एक आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण कार्य दिल्ली निवासी मोहित यादव द्वारा कराया जा रहा है।
जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ क्रय की गई थी, जबकि मौके पर जेसीबी मशीन के माध्यम से बिना प्रशासनिक अनुमति के भूमि समतलीकरण, संपर्क मार्ग निर्माण एवं खुदान कार्य कराया गया।
भू-अभिलेखों एवं विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार खसरा संख्या 1820, 1821, 1822 एवं 1823 पर लगभग 432 घनमीटर मिट्टी का खुदान किया गया। विभागीय सर्वेक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट एवं उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना तथा उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 यथा संशोधित 2024 के प्रावधानों के अनुसार मामले में ₹1,03,680 (एक लाख तीन हजार छह सौ अस्सी रुपये) का अर्थदण्ड आंगणित किया गया है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सहायक भूवैज्ञानिक रवि सिंह नेगी द्वारा संबंधित प्रकरण की आख्या अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु तहसील प्रशासन को प्रेषित कर दी गई है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध खनन, बिना अनुमति खुदान एवं भूमि समतलीकरण के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।


