उत्तराखंड

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल की अध्यक्षता में तीन सदस्य युक्त जिला स्तरीय अनुवीक्षण समिति का गठन

नई टिहरी/17 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विभिन्न टीमों यथा उड़न दस्ता एस०एस०टी० आदि द्वारा की गयी जब्ती नकदी रिलीज करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल की अध्यक्षता में तीन सदस्य युक्त जिला स्तरीय अनुवीक्षण समिति का गठन किया है। इसके अलावा समिति में रामजी शरण शर्मा, उप निर्वाचन अधिकारी व नमिता सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी नोडल अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण सेल को सदस्य के रूप में नामित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि

अनुवीक्षण समिति आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए तथा उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उडन दस्ते आदि द्वारा की गयी जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से अतिशीघ्र जाच करेगी तथा जहां समिति पायेगी कि प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी / शिकायत दर्ज नहीं की गयी है, या जब्ती निर्वाचन अभियान इत्यादि से नहीं जुड़ी थी तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी को ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के बाद रिलीज आदेश जारी करने के लिये तत्काल कदम उठायेगी। 

इसके अलावा समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर भी निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जायेगा। रखरखाव क्रमांकित एवं तिथिवार होगा तथा इसमें जब्ती की राशि व्यय रिलीज किये जाने की तिथि भी अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी। जब्ती दस्तावेज के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया जायेगा तथा सम्बन्धित को भी सूचना प्रेषित की जायेगी। जब्ती के मामले में तत्काल समिति के सामने रखे जोयगे तथा किसी भी परिस्थिति में जब्ती के मामले मालखाने या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात् 7 दिनों से अधिक समय लंबित नहीं रखे जाएंगे यदि मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज न की गयी हो। कहा कि यदि रिलीज की गई नकदी 10 लाख रुपये से अधिक है तो रिलीज किये जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

 रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे सभी मामले अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के आदेशानुसार नकदी / बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज किया जाएंगे

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