उत्तराखंड

आयुष्मान योजना के नियमों में बदलाव, क्या हुआ बदलाव, देखें खबर

गरीब और ज़रूरतमंद के लिए इलाज की उम्मीद आयुष्मान योजना में सरकार ने कई बदलाव किए है। अब आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को सरकारी अस्पतालों से रेफर करने के बाद ही सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल पाएगी। आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पताल से रेफर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों को सीधे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की छूट दी गई थी। लेकिन संक्रमण कम होने के बाद अब व्यवस्था को बदल दिया गया है

उत्तराखंड में पांच लाख रुपये के निशुल्क इलाज की आयुष्मान योजना के दायरे में 70 लाख के करीब लोग आते हैं। लेकिन अभी 44 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बन पाए हैं। राज्य में पिछले दो साल में बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और सरकार करोड़ों की राशि मरीजों के इलाज पर खर्च कर चुकी है।कोरोना संक्रमण की वजह से रेफ़रल व्यवस्था में छूट दी गई थी, ताकि मरीजों को संक्रमण के समय जल्द से जल्द इलाज की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बहुत कम हो गया है इसलिए अब इस व्यवस्था में फिर से बदलाव कर दिया गया है। हेल्थ एजेंसी ने पांच लाख रुपये के निशुल्क इलाज वाली आयुष्मान योजना के लिए तो रेफरल अनिवार्य किया है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चलाई जा रही कैशलेस राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज के लिए रेफरल अनिवार्य नहीं है और मरीज सीधे सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जा सकेंगे।

बताया जा रहा है कि योजना के तहत राज्य के एनएबीएच मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को सीधे ही इलाज की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है।इन अस्पतालों में इलाज के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में एनएबीएच प्राइवेट अस्पताल तीन ही हैं इसलिए अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों को पहले सरकारी अस्पताल से रेफरल कराना होगा। उसके बाद वह लाभ पा सकेंगे।

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