
मा. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई प्रतिष्ठित स्कूलों पर शिकंजा कसा है।
इसी क्रम में भानियावाला स्थित प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर फीस बढ़ोतरी और बिना मान्यता के संचालन को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई है।
100 से अधिक अभिभावकों ने की थी शिकायत
स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूली की शिकायत 100 से अधिक अभिभावकों ने जिलाधिकारी को की थी। जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद वे प्रशासन के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
बिना मान्यता स्कूल संचालन का खुलासा
जांच में यह तथ्य सामने आया कि विद्यालय को मार्च 2020 से मार्च 2025 तक, प्री-प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के लिए मान्यता दी गई थी, लेकिन तय समय के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई
बिना मान्यता के स्कूल संचालन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18(5) के अंतर्गत स्कूल पर ₹10,000 प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया गया। 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक की 52 दिनों की अवधि के लिए कुल ₹5,20,000 की शास्ति निर्धारित की गई है।
तीन दिन में जमा करनी होगी शास्ति राशि
प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को तीन दिन के भीतर यह धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में इसे भू-राजस्व की भांति वसूला जाएगा।