उत्तराखंड

ब्रेकिंग: कैबिनेट बैठक संपन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर…

उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट में 13 मामले आए हैं। 

ये रहे कैबिनेट के फैसले-

  • राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में वा संशोधन राज्य निर्वाचन आयुक्त अब 6 साल तक रह सकेंगे पहले 5 साल था
  • दूसरे मद आवास विभाग का हैं प्राधिकारण क़ो दुबारा जीवित किया गया हैं नक्शा स्वीकृति केलिए आउट सोर्सिंग के मध्यम से नियुक्ति होगी
  • आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में अब डिफॉल्टर पर होगी कार्रवाई
  • डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क़ो लेकर बड़ा फैसला बजट पास होते ही माह में ही वित्त विभाग जिलों का आउट ले जारी कर देगा
  • नवीन चकराता टाउन शिप बनाने क़ो लेकर हुआ फैसला इसमें 40 गाँव होंगे पुरोड़ी नागताथ से यमुना नदी तक इसका फैलाव होगा
  • पर्यटन विभाग में बड़ा फैसला 37 पद बनाए गए हैं विभाग में 12 मुख्यालय और 25 फिल्ड में
  • केदारनाथ धाम में 4 चिंतन शिविर बना रहा हैं केदारनाथ विकास प्राधिकरण ने 75 लाख की फीस लगाई गई थी इसे माफ़ कर दिया गया
  • राजस्व विभाग में बड़ा फैसला संग्रह अमीनो क़ो लेकर बड़ा फैसला लिया गया प्रमोशन क़ो लेकर नियमावली 2019 में
  • उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला मेधावी बच्चों क़ो भी मिलेगी छात्रवृति मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना हुई शुरू 2023 -24 में शुरू होगी ये छात्र वृति
  • विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए संविदा पर रखा जायेगा स्टाफ
  • आवास विभाग में भू संपदा नियमावली में संशोधन किया गया
  • नियोजन विभाग अब दिसंबर विधानसभा के द्वारा बजट पास होने के बाद जिला योजना का बजट की देगा जानकारी,
  • नवीन चकराता टाउनशीप बनाने को मिली मंजूरी, 40 गांव किए गए शामिल
  • पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाए गए
  • खनन को लेकर फैसला आवेदन शुल्क कीमत बढ़ाई गई
  • खनन पट्टे 5 हेक्टेयर 5 वर्ष 5 से अधिक 10 वर्ष के लिए दिया जा सकेगा
  • Loi डीजी खनन दे सकेंगे पहले शासन देता था
  • पट्टा ट्रांसफर पर अब शुल्क लगेगा संसोधन में भी शुल्क लगेगा
  • L1 को पट्टा आवेदन में 15 दिन में पैसा जमा करना होगा
  • अवैध खनन में अब जुर्माना कम किया गया पहले 5 गुना था अब दो गुना किया गया 
  • तहसीलदार नायब तहसीलदार भी अवैध खनन पकड़ने में लगेंगे इनकी ट्रेनिग भी होगी
  • क्योंकि इससे पूर्व कोर्ट इसे अवैध मानती थी

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