चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास,जय सिंह मिश्रवाण ने सीजेएम की अदालत में किया था मुकदमा दर्ज, पढ़िए
चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास,जय सिंह मिश्रवाण ने सीजेएम की अदालत में किया था मुकदमा दर्ज, पढ़िए
नई टिहरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त करवास भुगतना पड़ेगा।
नई टिहरी निवासी जय सिंह मिश्रवाण ने 21 फरवरी 2022 को सीजेएम की अदालत में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था, कि अभियुक्त कपूर सिंह नेगी पुत्र सुंदर सिंह नेगी निवासी बौराड़ी ने उससे 19 लाख रुपये में जमीन दिलाने का सौदा किया था। वर्ष 2019 में जमीन दिलाने के लिए अभियुक्त ने अलग-अलग तिथियों में उससे 14 लाख रुपये ले लिए। लेकिन दो साल बीतने के बाद भी जब अभियुक्त भूखंड नहीं दिला पाया तो अपने पैसे वापस मांगे। तब अभियुक्त ने भुगतान के लिए 14 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के करण चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस का नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त ने रुपये नहीं लौटाए। तब 21 फरवरी 2022 को सीजेएम न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता जयवीर सिंह रावत ने विभन्न साक्ष्य व कागजी अभिलेख प्रस्तुत कर अभियुक्त को सजा देने और परिवादी को 14 रुपये वापस दिलाने की मांग की। दोंनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम विनोद कुमार वर्मन की अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए दो साकका कठोर कारवास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने अभियुक्त को इस फैसले की तिथि से एक माह के भीतर परिवादी के 14 लाख रुपये वापस लौटाने के आदेश भी जारी किए हैं।