नई टिहरी विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर करावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड में से 25 हजार रूपये की धनराशि पीड़िता को अदा करने के भी आदेश जारी किए हैं। विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि तपोवन निवासी एक व्यक्ति ने थाना मुनिकीरेती में मई 2019 में दी तहरीर में बताया था, कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 25 अप्रैल 2019 को बिना बताए घर से कहीं चली गई है। काफी खोजबीन करने के बाद परिजनों को पता चला कि वहीं पास में पार्किंग में काम करने वाला दीपक निवासी एटा उत्तरप्रदेश उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जिस पर वादी ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान विवेचक ने नाबालिग को अभियुक्त के साथ बरामद कर लिया। पुलिस ने कई गवाह और साक्ष्य एकत्रित कर अभियुक्त दीपक बाथम के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक नेगी ने अदालत में कई कागजी दस्तावेज, गवाह पेश किए। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस जघन्यअपराध बताते हुए अदालत से आरोपी को कठोर सजा दिए जाने की पैरवी की बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।