Tehri Garhwalउत्तराखंड

नई टिहरी में पेयजल आपूर्ति प्रभावित, जल स्तर कम होने से कई क्षेत्रों में जल संकट, इन तिथियों पर यहां नही होगी पेयजल आपूर्ति

नई टिहरी में पेयजल आपूर्ति प्रभावित, जल स्तर कम होने से कई क्षेत्रों में जल संकट, इन तिथियों पर यहां नही होगी पेयजल आपूर्ति

नई टिहरी, 21 जून : कोटेश्वर झील का जल स्तर कम होने के कारण नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति के कारण आगामी दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी, प्रशान्त भारद्वाज ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रभावित क्षेत्र एवं तिथियाँ:

Advertisement...

1. **22 जून 2024**:

   – **प्रभावित क्षेत्र**: नई टिहरी मार्केट, मॉडल हाऊस, विधि विहार, बसंत विहार, ब्लॉक-सी टाईप-2, ई एवं डी, आई.पी.एस. तृतीय टैंक (जोन-1), 8ए, बौराड़ी मार्केट, 9ए, 9बी, एक्सटेंशन, जिला अस्पताल, पीआईसी कालोनी, पीआईसी एवं जीजीआईसी।

2. **23 जून 2024**:

   – **प्रभावित क्षेत्र**: आई.पी.एस. प्रथम एवं द्वितीय जलाशय जोन के बागी गांव, चवादंत, टोडी, पैन्यूला मल्ला/तल्ला, डिबनू, कोण्ड, कुठ्ठा, जाख, पिपली, 1000 केएल जलाशय बौराड़ी-जोन 2 निकट गीताभवन जलाशय के 7ए, 9एफ, 9ई, केमसारी टिनशेड, 5ए, 5बी, 5सी, 8बी, 8सी।

3. **24 जून 2024**:

   – **प्रभावित क्षेत्र**: एसएसपी आवास के समीप एवं टॉप टैंक चवालखेत जलाशय जोन के ब्लॉक-बी, सी टाईप-3, पुलिस कालोनी, पोस्ट ऑफिस क्षेत्र, एलआईसी क्षेत्र, जिला कारागार, चवालखेत, बुडोगी, काण्डा, समस्त ऑफिस कार्यालय, नई टिहरी, गुरूद्वारा टैंक बौराड़ी जलाशय के ढुंगीधार, 7डी, 7सी, 8ए, 8बी, 8सी, 13ए, पिपली टीन शेड, निर्बल आवास एवं जिला पंचायत कालोनी।

4. **25 जून 2024**:

   – **प्रभावित क्षेत्र**: सीडब्लूआर निकट एसबीआई एवं 750 केएल सीडब्लूआर जलाशय के एसबीआई कालोनी, पीएनबी कालोनी, 7बी, 4सी निकट कृष्णाचौक, सी-ब्लॉक, जलनिगम कालोनी, जिला जज आवास, बसंत विहार के समीप जलाशय के ब्लॉक-के, एल, एम, जी, एम, जे एवं एच।

वैकल्पिक व्यवस्था:

प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, शहर में स्थापित हैण्ड पम्पों का भी उपयोग किया जा सकता है। 

उपभोक्ताओं के लिए निर्देश:

– **टोंटियाँ बंद रखें**: पानी भरने के बाद घर की टोंटियों को अवश्य बंद करें।

– **अनाधिकृत उपयोग न करें**: पेयजल का अनाधिकृत उपयोग (जैसे सिंचाई, भवन निर्माण, गाड़ी धुलाई आदि) वर्जित है। ऐसा करते पाए जाने पर उत्तराखण्ड जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

– **लीकेज की सूचना दें**: पेयजल लीकेज की सूचना टोल फ्री नम्बर 18001804100 या शाखा कार्यालय के कंट्रोल रूम (01376-232154) पर दें।

अधिशासी अभियन्ता ने समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल संरक्षण में सहयोग करें और जल आपूर्ति की इस अस्थायी समस्या को ध्यान में रखते हुए संयमित उपयोग करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button