Tehri Garhwalउत्तराखंड

टिहरी : समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज, जानिए क्या है मामला

जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कान्ति राम जोशी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उन्होंने अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कांतिराम जोशी सरकारी धन के गबन के मामले में जेल में बंद हैं। 

जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी कान्ति राम जोशी के अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कान्ति राम जोशी वर्ष 2010-2011 एवं वर्ष 2012-2013 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पद पर रहा है और उन्होंने 7,00,420 रूपये (सात लाख चार सौ बीस) की धनराशि खर्च की उसका ब्यौरा अभियुक्त ने नहीं दिया है। यह धनराशि शिविर आदि में व्यय होनी बताई गई है जबकि यह विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की धनराशि थी जिसे नियम विरूद्ध परिवर्तित कर अन्य योजनाओं में व्यय किया गया। इस आधार पर अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है और उसे जमानत पाना का कोई भी आधार नहीं है और उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button