उत्तराखंड

Big breaking : उत्तराखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर , अब और चौड़ी होंगी सड़कें

सुप्रीम      कोर्ट       ने       चारधाम      सड़क        चौड़ीकरण परियोजना   को   मंजूरी    दे      दी   है।     सुरक्षा   संबंधी खतरों  को   देखते  हुए  सुप्रीम  कोर्ट   ने  यह  फैसला लिया   है।   जस्टिस  डीवाई    चंद्रचूड़   की   अध्यक्षता वाली    बेंच    ने    पूर्व    न्यायाधीश    एके    सीकरी    की  अगुवाई    में    एक   निगरानी   समिति   का   भी   गठन किया,      जो     समय-समय    पर     इस    प्रोजेक्ट     की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देती रहेगी।

 

इस   निगरानी     समिति   को   रक्षा    मंत्रालय,    सड़क परिवहन  मंत्रालय,  उत्तराखंड   सरकार  और   सभी  जिला  न्यायाधीशों से सहयोग  मिलेगा।  इस सड़क के   जरिए  भारतीय  सेना  को  चीन  की  सीमा   तक   पहुंचने  में आसानी होगी। इससे  पहले   11  नवंबर  को चारधाम परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को  लेकर  सुप्रीम  कोर्ट   ने  सुनवाई   के  बाद  अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

सुप्रीम  कोर्ट  ने    केंद्र    और  याचिकाकर्ता   दोनों  की दलीलें   विस्तार    से   सुनी    थी   और   दोनों    पक्षों   से लिखित में सुझाव   भी  देने   को कहा था। 12,000 करोड़    रुपये     की   लागत   वाली   रणनीतिक   900 किलोमीटर   लंबी   चारधाम  परियोजना   का  उद्देश्य उत्तराखंड के  चार पवित्र शहरों – यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ     और     बद्रीनाथ      तक     हर     मौसम      में कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

 

केंद्र  सरकार  ने   सुप्रीम कोर्ट से सितंबर  2020   के उस   आदेश  में  संशोधन  की  मांग  की  थी,   जिसमें चारधाम   सड़कों  की   चौड़ाई   को  5.5  मीटर  तक   सीमित    करने के लिए  कहा  गया था।  केंद्र ने तर्क   दिया   था   कि  यह  भारत-चीन   वास्तविक  नियंत्रण रेखा   की   ओर   जाने   वाली   सड़के   हैं   और   इनके  रणनीतिक   महत्व  को    देखते  हुए   उन्हें  10   मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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