ब्रेकिंग: नई टिहरी में लोक न्यूसेन्स केस में बड़ी कार्रवाई, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस 20 फरवरी को पेशी
टिहरी में लोक न्यूसेन्स का मामला पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण को नोटिस, 20 फरवरी को पेशी के आदेश

नई टिहरी, 19 फरवरी। उपजिला मजिस्ट्रेट टिहरी स्नेहिल कुंवर सिंह ने लोक न्यूसेन्स के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण को नोटिस जारी किया है। संबंधित पक्ष को 20 फरवरी, शुक्रवार को सुबह 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
प्रशासन को मिली शिकायत के अनुसार ग्राम कुलणा क्षेत्र में कोतवाली नई टिहरी से जिला कारागार जाने वाली सड़क के बांई ओर स्थित एक भूखंड पर भवन निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था।
राजस्व उपनिरीक्षक डिबनू की गुरुवार को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 18 फरवरी को किए गए समतलीकरण कार्य के दौरान आवास संख्या-4, ब्लॉक-सी, टाइप-3 के आंगन एवं चौक को क्षति पहुंची है। इससे वहां निवासरत परिवारों के जान-माल को संभावित खतरे की आशंका जताई गई है।
बीएनएसएस 2023 की धारा 152 के तहत कार्रवाई
प्रशासन ने मामले को लोक न्यूसेन्स की श्रेणी में मानते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 152 के अंतर्गत कार्रवाई आवश्यक बताई है। उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित तिथि पर संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो एकपक्षीय विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पुलिस को भी निर्देश
नोटिस की प्रति कोतवाली नई टिहरी के प्रभारी निरीक्षक एश्वर्य पाल को प्रेषित की गई है, ताकि नियमानुसार तामील कर समय से न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
प्रशासनिक कार्रवाई के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सभी की निगाहें 20 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं।



