नई टिहरी, मुकेश रतूड़ी, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने जनवरी 2019 को थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग लड़की गायब हो गई है। कई जगहों पर तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लापता लड़की की तलाश शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान नाबालिग को चार फरवरी 2019 को अभियुक्त रोहित उर्फ सोनू पुत्र पीतम निवासी सादकपुर जौनमाना बड़ौत बागपत के साथ बड़ौत यूपी से बरामद किया गया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय आरोप पत्र दाखिल किया। लोक अभियोजक (पोक्सो) अदालत में 10 गवाह और मेडिकल रिपोर्ट सहित कई साक्ष्य प्रस्तुत कर गंभीर अपराध बताते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा देने की अपील की। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।