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टिहरी में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा लॉकडाउन के दौरान ऋषिकेश जाते वक्त ट्रक चलाने को लेकर हुआ था विवाद

टिहरी में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा लॉकडाउन के दौरान ऋषिकेश जाते वक्त ट्रक चलाने को लेकर हुआ था विवाद

नई टिहरी, ( मुकेश रतूड़ी ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने ट्रक चलाने को लेकर हुए विवाद में हत्यारोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह अतिरिक्त समय जेल में भुगतना होगा।

एडीजीसी बेणीमाधव शाह ने बताया कि कीर्तिनगर थाने में संगम विहार चौरास निवासी मकान सिंह रावत ने 13 मई को तहरीर देकर बताया कि उसका पुत्र नवीन रावत 8 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन के समय सायं को बगैर बताए गायब हो गया है। रात को मृतक की पत्नी शिवानी रावत ने जब उसे फोन किया तो उसने बताया कि वह ट्रक से ऋषिकेश जा रहा है। अगले दिन भी मृतक की पत्नी ने फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तहरीर में बताया कि 10 मई 2020 तक मृतक का फोन अपरान्ह एक बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 17 मई को रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू की। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस से अभियुक्त मोहित बिष्ट ऊर्फ राहुल बिष्ट पुत्र कल्याण सिंह निवासी मणी-चौरास कीर्तिनगर को 18 मई गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ऋषिकेश जाते समय नवीन और उसके बीच ट्रक चलाने को लेकर विवाद हुआ। उसने नवीन को ट्रक चलाने के लिए नहीं दिया, जिसके बाद मृतक नवीन ने ट्रक के अंदर ही पेशाब कर दी। गुस्से में आकर उसने नवीन को देवप्रयाग से आगे महादेव चट्टी के पास लात मार कर खाई में गिरा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने घटना स्थल से मृतक का क्षत-विक्षत शव, कपड़े, चप्पल आदि सामान बरामद किया। पुलिस ने 12 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत में मामले में बहस हुई। अभियोजन की ओर से 20 गवाह और कई कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त मोहित बिष्ट ऊर्फ राहुल बिष्ट को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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