टिहरी : इन दो दिन रहेगी शराब की बिक्री पर रोक, पढ़िए खबर
टिहरी : इन दो दिन रहेगी शराब की बिक्री पर रोक, पढ़िए खबर
लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 एवं मतगणना दिवस 04 जून, 2024 को मद्य निषेध दिवस घोषित।
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी के.के. मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 एवं मतगणना दिवस 04 जून, 2024 को मद्य निषेध दिवस घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद टिहरी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन संचालन हेतु मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक, मतगणना के दिन तथा यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान के दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के तहत मद्य निषेध दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लबों और शराब भेजने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।