टिहरी : पंचायती राज परिसीमन प्रस्ताव के लिए इस दिन तक निस्तारित होंगी आपत्तियां, पढ़िए खबर
टिहरी : पंचायती राज परिसीमन प्रस्ताव के लिए इस दिन तक निस्तारित होंगी आपत्तियां, पढ़िए खबर
टिहरी , जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल, मयूर दीक्षित ने 31 अगस्त, 2024 को पंचायती राज परिसीमन के अनंतिम प्रकाशन की घोषणा की। यह प्रकाशन 27 से 30 अगस्त, 2024 के मध्य प्राप्त पुनर्गठन प्रस्तावों के आधार पर किया गया है।
शासनादेशानुसार, वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2024 में हुए पुनर्गठन और परिसीमन में पाई गई विसंगतियों को दूर करने के लिए उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 4 के तहत ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, 02 से 04 सितंबर, 2024 तक इस अनंतिम प्रकाशन पर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक नागरिक अपनी आपत्तियां जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और संबंधित खंड विकास अधिकारी के कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई 05 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, नई टिहरी में की जाएगी। इस सुनवाई के बाद अंतिम परिसीमन और पुनर्गठन का निर्णय लिया जाएगा।
इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों को और अधिक संतुलित एवं न्यायसंगत बनाना है, जिससे कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें।