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टिहरी : नाबालिग से दुष्कर्म व जान से मारने का प्रयास करने के आरोपी को आजीवन कारावास

टिहरी : नाबालिग से दुष्कर्म व जान से मारने का प्रयास करने के आरोपी को आजीवन कारावास

नई टिहरी, मुकेश रतूड़ी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे जान से मारने का प्रयास करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि जौनपुर ब्लाक के एक गांव में 30 मई 2019 को एक महिला ने पुलिस थाना में दी तहरीर में बताया कि वह अपने पति के साथ खेतों पर कार्य करने गई थी। इस दौरान 9 साल की नाबालिग पुत्री घर अकेले थी। जिसका फायदा उठाकर पास के एक दुकानदार ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपनी दुकान के अंदर ले गया। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर स्थानीय लोग वहां पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया। बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पीड़िता के माता-पिता मौके पर पहुंचे तो बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। जिसके बाद तहरीर के आधार पर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पोक्सो, एससी-एसटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को तलाशी शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच में भी बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ 30 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 13 गवाह और 22 कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत में मामले में जिरह हुई। अभियोजन ने मांग की कि जिस दरिंदगी के साथ आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है उसे कठोर सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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