टिहरी : विधिक जनजागरूकता शिविर में छात्राओं को कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी
टिहरी : विधिक जनजागरूकता शिविर में छात्राओं को कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

देवप्रयाग, 25 मई 2024 माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री योगेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर आज स्व. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पण्डित कृष्णकांत टोडरिया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, देवप्रयाग में एक विधिक जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में सीनियर सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल श्री आलोक राम त्रिपाठी ने विद्यालय की छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे दूर-दराज के व्यक्तियों को परा विधिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को बाल श्रम, बाल विवाह, किशोर न्याय, भारतीय संविधान, श्रमिकों के अधिकार और साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कानूनी जानकारी प्रदान की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता श्री चन्द्रभानु तिवाड़ी ने नशीले पदार्थों के कानून और मोटर अधिनियम के बारे में जानकारी दी। शिविर में विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्राएं, अभिभावक, थाना देवप्रयाग के थानाध्यक्ष और आम जनता की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
कार्यक्रम का सफल संचालन रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मिंया द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने विधिक जानकारी को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया और इसे नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।