
नई टिहरी (मुकेश रतूड़ी .): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारवास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनवाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरक्त समय कारावास में गुजारना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि 8 मई 2021 को चंबा ब्लॉक क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने राजस्व पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल के लिए गई थी। लेकिन छुट्टी के बाद वह वापस नहीं लौटी। आस-पड़ोस और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चल पाया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने 9 मई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो सहित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया कर नाबालिग की तलाश में जुट गई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने केस चंबा थाना पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर 12 मई को पीड़िता को अभियुक्त सूरज गुरंग पुत्र सुंदर सिंह निवासी ग्राम चरूवेता खटीमा जनपद उधमसिंह नगर के घर से बरामद कर किया। पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल जांच करवाई जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। थाना पुलिस ने गवाह और दस्तावेजों के आधार पर आरोप पत्र 24 मई 2021 को कोर्ट में प्रस्तुत किया। विशेष अभियोजक नेगी ने बताया कि बुधवार विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले बहस हुई। उन्होंने कोर्ट से अभियुक्त के खिलाफ कठोर सजा दिए जाने की पैरवी की। मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाह और कई कागजी दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।