उत्तराखंडपर्यटन

जिलाधिकारी टिहरी ने किया आदेश जारी, यहां प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक इन वाहनों का आवागमन रहेगा प्रतिबन्धित

जिलाधिकारी टिहरी ने किया आदेश जारी, यहां प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक इन वाहनों का आवागमन रहेगा प्रतिबन्धित

जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि कैम्पटी क्षेत्रान्तर्गत कैम्पटी फॉल में पर्यटन सीजन एवं चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यातायात के अत्यधिक दबाब, कैम्पटी फॉल बाजार काफी संकरा एवं पैदल यात्रियों का भी आवागमन रहता है, जिस कारण कैम्पटी फॉल क्षेत्र में दिन के समय भारी वाहनों के संचालन से यातायात जाम / सड़क दुर्घटनाओं की सम्मवानाये बनी रहती है, जिसके दृष्टिगत पर्यटन एवं चारधाम यात्रा सीजन के दौरान कैम्पटी फॉल क्षेत्र में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित किये जाने हेतु एवं इसी प्रकार पर्यटन एवं चारधाम यात्रा सीजन के दौरान तपोवन क्षेत्र में भारी वाहनों (Esstential/ perishable Commodity को छोड़कर) का आवागमन शनिवार एवं रविवार प्रातः 08:00बजे से रात्रि 08:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है,

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