बड़ी खबर : पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, कल भी जारी रहेगी सुनवाई
बड़ी खबर : पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, कल भी जारी रहेगी सुनवाई

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से नियम और कानून के तहत शुरू की गई है। सरकार ने दलील दी कि:
9 जून को पंचायत चुनावों के लिए नियमावली तैयार की गई,
11 जून को आरक्षण रोटेशन सूची जारी की गई,
और 14 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया।
सरकारी वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह पूरी प्रक्रिया पंचायत चुनावों में लागू आरक्षण नियमावली के तहत की गई है। साथ ही, सरकार ने अपने पक्ष में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जजमेंट का हवाला भी दिया।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आज कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया और कहा कि सुनवाई कल भी जारी रहेगी। जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता, पंचायत चुनावों पर लगी रोक प्रभावी रहेगी।