उत्तराखंड

पंचायत चुनाव अपडेट : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, कल की सुनवाई पर टिकी निगाहें

पंचायत चुनाव अपडेट : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, कल की सुनवाई पर टिकी निगाहें

उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कानूनी खींचतान के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को फिलहाल बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। गुरुवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने रोटेशन चार्ट सहित आरक्षण से जुड़े अहम दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए, जिससे अदालत आंशिक रूप से संतुष्ट नजर आई।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज की सुनवाई पूरी करने के बाद सभी संबंधित याचिकाओं को कल शुक्रवार (27 जून) के लिए पासओवर कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा पेश किए गए चार्ट पर अपनी आपत्तियों को स्पष्ट रूप से कल की सुनवाई में प्रस्तुत करें।

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 क्या हुआ आज की सुनवाई में?

सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण निर्धारण के लिए तैयार रोटेशन चार्ट कोर्ट में पेश किया।

अदालत ने दस्तावेजों को देखकर कुछ हद तक संतोष व्यक्त किया।

याचिकाकर्ताओं को चार्ट के खिलाफ स्पष्ट आपत्ति बिंदु पेश करने के निर्देश दिए गए।

सभी याचिकाओं पर अब शुक्रवार को पुनः सुनवाई होगी।

 पृष्ठभूमि: क्यों लगी थी रोक?

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण और सीटों के रोटेशन को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें प्रक्रिया की पारदर्शिता और संविधान सम्मत क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए गए। इन्हीं याचिकाओं के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

 क्या हो सकता है आगे?

अब सभी की नजरें कल होने वाली निर्णायक सुनवाई पर टिकी हैं। यदि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को अदालत गंभीरता से लेती है, तो चुनाव प्रक्रिया में संशोधन या पुनर्विचार संभव है। वहीं, यदि अदालत को सरकार की प्रक्रिया संतोषजनक लगती है, तो पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटाई जा सकती है।

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