पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पैन और आधार अब भी लिंक नहीं है। अगर आपने भी पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 निर्धारित की थी, जिसे बाद में एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कहा है कि जो लोग 30 जून, 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाते हैं, उन्हें 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अगर यह डेडलाइन बीत जाती है तो जुर्माने की राशि बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2022 के बाद पैन और आधार लिंक करने पर आपको डबल जुर्माना देना होगा।
पैन और आधार को लिंक न करने पर क्या होगा
अंतिम समय सीमा से पहले अगर कोई व्यक्ति पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो सकता है। 30 मार्च, 2022 के सीबीडीटी सर्कुलर के अनुसार, ऐसे मामले में पैन को वैध नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पैन को फिर से एक्टिवेट करने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं।
पैन-आधार लिंकिंग की जांच कैसे करें
आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर लॉग ऑन करें।
– अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करें।
– ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक करें।