बड़ी खबर : टिहरी में पंचायत चुनाव को लेकर वायरल पत्र ने बढ़ाया संशय, प्रशासन ने किया खंडन
बड़ी खबर : टिहरी में पंचायत चुनाव को लेकर वायरल पत्र ने बढ़ाया संशय, प्रशासन ने किया खंडन

टिहरी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर उस समय भ्रम की स्थिति बन गई जब सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस कथित पत्र में दावा किया गया था कि नगर निकाय मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा।
इस पत्र के सामने आते ही चुनाव में भाग लेने वाले कई संभावित प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए वायरल आदेश को भ्रामक करार दिया और इससे स्पष्ट दूरी बनाई।
टिहरी गढ़वाल की मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बयान जारी कर कहा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत चुनाव में कुछ स्थितियों में नामांकन रद्द किए जाने का जिक्र है। यह पत्र न तो दिनांकित है और न ही इसका कोई पत्रांक है। यह सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित होने के बावजूद आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी निर्देश की न तो पुष्टि की गई है और न ही मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी किया गया है।
प्रशासन ने अपील की है कि आमजन और संभावित प्रत्याशी इस तरह की किसी भी गैर-आधिकारिक सूचना पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।
क्या है मामला?
वायरल पत्र में दावा: निकाय मतदाता सूची में शामिल लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं।
प्रशासन का खंडन: कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया।
सोशल मीडिया पर फैली अफवाह से मचा भ्रम।
प्रशासन की अपील:
भ्रामक सूचनाओं से बचें।
केवल जिला निर्वाचन कार्यालय या सरकारी वेबसाइटों से जानकारी प्राप्त करें।
किसी भी प्रकार की शंका की स्थिति में संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।