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वित्त मंत्री ने दी मरीजों को राहत, चिकित्सा सेवा शुल्क में भारी कटौती, ये शुल्क किए गए कम

वित्त मंत्री ने दी मरीजों को राहत, चिकित्सा सेवा शुल्क में भारी कटौती, ये शुल्क किए गए कम

देहरादून, 06 जुलाई 2024:

उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब राहत मिलेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने चिकित्सा सेवा शुल्क में कटौती का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय जल्द ही राज्य के सभी सरकारी चिकित्सालयों में लागू किया जाएगा, जिससे चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों पर वित्तीय भार कम होगा।

**कम हुए ओपीडी और आईपीडी शुल्क:**

डा. अग्रवाल ने जानकारी दी कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी पंजीकरण शुल्क अब 13 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह शुल्क 15 रुपये से 10 रुपये और जिला व उप जिला चिकित्सालयों में 28 रुपये से 20 रुपये कर दिया गया है।

आईपीडी पंजीकरण शुल्क भी कम किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब यह शुल्क 17 रुपये से घटाकर 15 रुपये कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह शुल्क 57 रुपये से 25 रुपये और जिला व उप जिला चिकित्सालयों में 134 रुपये से 50 रुपये कर दिया गया है।

**एंबुलेंस शुल्क में भी राहत:**

विभागीय एंबुलेंस शुल्क में भी भारी कटौती की गई है। अब 05 किलोमीटर तक का न्यूनतम शुल्क 315 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया गया है और अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह अब 20 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जाएगा।

**पंजीकरण शुल्क में और भी राहत:**

डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार, उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय द्वारा पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

**यूजर्स चार्जेज में सालाना वृद्धि नहीं:**

डा. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अब राज्य में यूजर्स चार्जेज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके विपरीत, आम जनमानस और रोगियों के हित में यूजर्स चार्जेज में हर तीन वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी।

इस निर्णय से उत्तराखंड के निवासियों को चिकित्सा सेवाओं में राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना◊ और भी सुगम हो जाएगा।

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