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आज से न करें प्लास्टिक व थर्माकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों का उपयोग, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना , इन पर होगा प्रतिबंध

आज से न करें प्लास्टिक व थर्माकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों का उपयोग, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना , इन पर होगा प्रतिबंध

उत्तराखंड से आज बड़ी खबर सामने आ रही है आज से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से पालीथिन कैरीबैग समेत प्लास्टिक व थर्माकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों के उपयोग, उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध के बाद नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत ने व्यापक अभियान की तैयारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।केंद्र व राज्य सरकार के नए आदेश के क्रम में उत्तराखंड में पालीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज यानि शुक्रवार से दोबारा प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल फरवरी में राज्य सरकार ने नियमावली जारी कर पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक व पालीथिन पर पर प्रतिबंध लगा दिया था,अब प्रदूषण को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक व पालीथिन का उपयोग रोकने व जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है

इन सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध

पालीथिन कैरी बैग, प्लास्टिक-थर्माकोल से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, कांटा, चम्मच, स्ट्रा, चाकू समेत पैंकिंग सामग्री के प्रयोग, बिक्री, उत्पादन, भंडारण व परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है

यह है जुर्माने का प्रविधान

उत्पादनकर्ता : पांच लाख रुपये जुर्माना

परिवहनकर्ता : दो लाख रुपये जुर्माना

खुदरा विक्रेता : एक लाख रुपये जुर्माना

व्यक्तिगत उपयोग : सौ रुपये जुर्माना

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