बड़ी खबर : जोशीमठ में भू धसाव पर सीएम के निर्देश के बाद, प्रशासन ने किए ये 3 बड़े आदेश
महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद की तहसील जोशीमठ के नगर पालिका जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत विगत दिनों से निरन्तर भूधसाव हो रहा है, जिस कारण 500 से अधिक भवनों पर दरारें दृष्टिगत हुई है। आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत वर्तमान तक 38 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा चुका है, तथा भूधंसाव निरन्तर बढ रहा है उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 05.01.2023 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिये गये कि आकस्मिकता के दृष्टिगत स्थान जोशीमठ में एक एन०डी०आर०एफ० के दल की तैनाती की जानी नितान्त आवश्यक होगी, ताकि सम्भावित घटना के घटित होने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके।
अतएव अनुरोध है उपरोक्त परस्थितियों के मध्यनजर जनपद के स्थान जोशीमठ में एन०डी०आर०एफ० के एक दल की तैनाती करने का कष्ट करें।
वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत लगातार भू-धसांव हो रहा है, जिस कारण स्थानीय निवासियों के भवन / होटल एवं अन्य संरचनाओं में दरारें पड़ गयी है। उक्त भवन / होटल एवं अन्य संरचनाओं के मूल्यांकन हेतु तकनीकी जाँच किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है, ताकि प्रभावित परिवारों के भवनों की क्षति के आंकलन की गणना की जा सके।
अतः जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत हो रहे लगातार भू-धसांव को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-33 एवं 34 के अन्तर्गत जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत भू-धसांव से प्रभावित परिवारों के भवन / होटल एवं अन्य संरचनाओं के तत्काल तकनीकी आंकलन किये जाने हेतु पी0आई0यू0, डिवीजन, लो०नि०वि० श्री बद्रीनाथ धाम के समस्त तकनीकी कर्मचारियों, जो श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान में तकनीकी आंकलन का कार्य देख रहे हैं, को अग्रिम आदेशों तक उक्त कार्य हेतु अधिगृहीत किया जाता है।
विषय-
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग दिनांक 06 जून 2023 आपदा से बेघर हुए परिवारों के लिए किराये के मकान में रहने हेतु 4000 रू० प्रति परिवार की दर से सहायता राशि प्रदान किये जाने के संबंध में ।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद के तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ अन्तर्गत विगत दिनों से भू धसाव हो रहा है तथा वर्तमान तक छः सौ से अधिक भवनों में दरारें दृष्टिगत हुयी हैं। आम जनमानस की सुरक्षा की दृष्टिगत 38 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थाई रूप से विस्थापित किया गया है। तथा उक्त क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में भी निरन्तर दरारे बढ़ रही हैं। जिस कारण अधिक संख्या में प्रभावित परिवारों को अस्थाई रूप से सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाना सम्भावित है।
उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या: 763/XVIII-B-1/2004(27) / 2010 T.C-1 दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के द्वारा प्रस्तर संख्या – 02 पर अवगत कराया गया है कि आपदा से प्रभावित ऐसे परिवारों जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अध्यासन योग्य नहीं रहते हैं अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो जाते हैं उन परिवारो के लिए किराये के मकान में रहने हेतु धनराशि 4000 रू० /- प्रति परिवार की दर से सहायता राशि छः माह तक मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जायेगी।
अतः अनुरोध है कि जनपद की तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ अन्तर्गत बेघर हुए परिवारो हेतु मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रतिमाह 4000.00 की दर से किराये का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।