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बिग ब्रेकिंग : टिहरी जिला न्यायालय का बड़ा फैसला, बीडीसी सदस्य कल्पना देवी के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ

बिग ब्रेकिंग : टिहरी जिला न्यायालय का बड़ा फैसला, बीडीसी सदस्य कल्पना देवी के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ

नई टिहरी,  (मुकेश रतूडी)  दो जगह मतदाता सूची में नाम होने के मामले में जिला न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की कोर्ट ने जौनपुर ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 25 (बिच्छू) की बीडीसी सदस्य कल्पना देवी के शपथ ग्रहण पर लगा स्टे हटा दिया है। जिससे जल्द ही उनका शपथ समारोह किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया है। इस फैसले से कई पंचायत प्रतिनिधियों ने भी राहत की सांस ली है।

बीडीसी सदस्य कल्पना देवी के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पंचायत चुनाव 2025 में परिणाम जारी होने के बाद क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 25 (बिच्छू) की दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी प्रियंका देवी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि, विजेता प्रत्याशी कल्पना देवी का अपने गांव की मतदाता सूची के अलावा नगर पालिका मसूरी के वार्ड नंबर 11 इंद्र कालोनी के निर्वाचन नामावली में भी नाम है। जिसके चलते उनके शपथ ग्रहण रोका जाए। शपथ पर कोर्ट ने 28 अगस्त को स्टे लगा दिया। अधिवक्ता रावत ने कोर्ट में दलील दी कि कल्पना देवी ने 27 मार्च 2025 को अपना नाम मसूरी पालिका की मतदाता सूची से विलोपित करने के लिए प्रार्थना पत्र सहित आवश्यक प्रक्रिया अपनाई। जिसकी संस्तुति 2 जुलाई को एसडीएम/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मसूरी ने की। यह भी उल्लेख किया कि उसके पति नीरज सिंह ग्राम बिच्छू जौनपुर के मूल निवासी हैं। वह कई पीढ़ियों से गांव में रहते हैं। यहां उनकी पैतृक जमीन-जायदाद है। मसूरी से उनके पति का स्थानांतरण होने के बाद उन्होंने यहां से अपना नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की पूरी वैध प्रक्रिया अपनाई। सूची से नाम पृथक किए जाने का पूरा अधिकार संबंधित अधिकारी का है। कोर्ट ने बताया कि नामांकन के दौरान उनके सभी दस्तावेज वैध पाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निर्वाचन नामावलियों की समय वृद्धि की थी। विलोपित करने के आदेश जारी होने के बाद ही उन्होंने पंचायत चुनाव में अपना नामांकन कराया। 12 सितम्बर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। शुक्रवार को कोर्ट ने तीन बिंदुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति को साबित करने में नाकाम रहने पर प्रियंका देवी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस फैसले पर प्रदेशभर के पंचायत प्रतिनिधियों की नजर टिकी हुई थी। जिससे संभवत सभी ने राहत की सांस ली है।

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