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1 सितंबर से इन 22 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग प्रतिबन्धित , जिला प्रशासन ने दिए ये बड़े निर्देश

1 सितंबर से इन 22 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग प्रतिबन्धित , जिला प्रशासन ने दिए ये बड़े निर्देश

प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण रोक लगाने तथा अतिरिक्त अन्य चिन्ह्ति सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को हत्सोहित किये जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।  

राज्य सरकार द्वारा 22 प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के अतिरिक्त 09 अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को भी चिन्ह्ति किया गया है, जिनके उपयोग को यथासम्भव हतोत्साहित किया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष, शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि इन चिन्ह्ति 09 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग 01 सितम्बर, 2022 से न किया जाय और ऐसे उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों/सामग्रियों की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

प्रतिबन्धित 22 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, प्लास्टिक स्टिक के साथ गुब्बारे, प्लास्टिक स्टिक के साथ झण्डे, कैन्डी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के चाकू, प्लास्टिक के स्ट्रा, प्लास्टिक की ट्रे, मिठाई के डब्बे/निमंत्रण कार्ड/सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लिपटी हुई प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक के स्टिरर, प्लास्टिक अथवा पी.वी.सी. के बैनर, प्लास्टिक कैरीबैग, नॉन-वोवन पौली प्रोपाइलिन बैग, थर्माकोल कटलरी आइटम्स (पोली स्टेरिन), रिसाइकिल प्लास्टिक के पैकेजिंग कन्टेनर शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा चिन्ह्ति 09 अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों, जिनके प्रयोग को हत्सोहित किया जाना है, उसमंे प्लास्टिक निर्मित पानी की बोतल, प्लास्टिक निर्मित अन्य पेय पदार्थों की बोतल, मल्टीलेयर पैकेजिंग (सॉस, अचार, चाय, कॉफी आदि) के शैषे, जिनमंे मल्टीलेयर पैकेजिंग (बिस्किट, नमकीन, चिप्स आदि) का प्रयोग किया गया हो, गुलदस्ते मंे प्रयुक्त होने वाले नॉन-वोवन प्लास्टिक व प्लास्टिक फिल्म की रैपिंग, प्लास्टिक/पी.वी.सी./फ्लैक्स के बैनर चाहे वह किसी मोटाई का हो, प्लास्टिक से बने स्टीकर, लीफलेट, पैम्पलेट आदि, प्लास्टिक से बने बुकमार्क, यूज एण्ड थ्रो लेखन सामग्री शामिल है।

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 22 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने, उनकी समीक्षा करने हेतु भारत सरकार स्तर पर ‘नेशनल टास्क फोर्स‘ राज्य सरकार स्तर पर ‘राज्य स्तरीय टास्क फोर्स‘ एवं जनपद स्तर पर ‘जनपद स्तरीय टास्क फोर्स‘ गठित किये गए है।

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