DM सख्त: चम्बा-कोटी हादसे में हर पहलू की होगी जांच, SDM को सौंपी जिम्मेदारी
DM सख्त: चम्बा-कोटी हादसे में हर पहलू की होगी जांच, SDM को सौंपी जिम्मेदारी

जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी-गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने एसडीएम टिहरी को नामित किया जांच अधिकारी
दिनाक 23.04.2026 को समय लगभग 02:42 बजे दोपहर को वाहन सं० UK09TA-1799 चम्बा-कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर तहसील टिहरी के स्थान नैलमल्ला के होटल बागसू महादेव के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनाने स्थित फैराफिट तोड़कर 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया। उक्त वाहन में सवार कुल 10 में से व्यक्तियों में 8 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 2 व्यक्ति घायल हुये हैं।
उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग दिनांक 03.03.2023 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटन राहत निधि संशोधन नियमावली 2023 के नियम 08(6) के संशोधन कमांक 05 में निहित प्राविधानानुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुझाव प्राप्त करने एवं दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रीयल जाच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट टिहरी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी एक पक्ष भीतर मजिस्ट्रीयल जांच में विभिन्न बिन्दुओं को समाहित करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ।
जिसमें दुर्घटना की तिथि / समय व मोटर मार्ग, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, परमिट संख्या तथा उसकी वैधता जिससे वाहन आच्छादित है, यात्रीकर/यात्री राहत अधिभार कहां तक एवं कब तक जमा है, दुर्घटना में मृत एवं घायल यात्रियों/अन्य व्यक्तियों के नाम व पता, चिकित्सा/पुष्टि प्रमाण सहित, मृत यात्रियों/अन्य व्यक्तियों के आश्रितों के नाम एवं पता, शासनादेशानुसार गम्भीर घायल / घायलों का पृथक-पृथक विवरण पुष्टि प्रमाण सहित, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का तुरन्त मौके पर संभाग / उप संभाग के वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में तकनीकी परीक्षण, दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट विवरण जैसे चालक का नशे में होने, असावधानी, वाहन में यांत्रिक खराबी, तेज रफ्तार, सड़क की स्थिति आदि, याहन चालक के लाईसेन्स के विषय में स्पष्ट विवरण / टिप्पणी सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ।



