उत्तराखंड

बड़ी खबर : पेंशन पर रोक लगी तो पहुंचे कोर्ट, हाईकोर्ट ने दिया कर्मचारियों को बड़ा राहत आदेश, जानिए क्या है मामला

बड़ी खबर : पेंशन पर रोक लगी तो पहुंचे कोर्ट, हाईकोर्ट ने दिया कर्मचारियों को बड़ा राहत आदेश, जानिए क्या है मामला

टिहरी।लोक निर्माण विभाग (PWD) और सिंचाई विभाग के नियमित व वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन से बाहर किए जाने के शासनादेश के खिलाफ दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण राहत देते हुए आदेश को स्थगित कर दिया है।

नई टिहरी निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी और याचिकाकर्ता योगेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 2 सितंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के फैसले के आधार पर उत्तराखंड शासन ने 4 फरवरी 2020 को आदेश जारी कर वर्कचार्ज सेवा को जोड़ते हुए कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान किया था, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति भी प्राप्त थी। इसके बाद से कर्मचारियों को नियमित रूप से पेंशन मिल रही थी।

नेगी के अनुसार, हाल ही में शासन ने एक नया आदेश जारी कर कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने इसे सरकार की “हठधर्मिता” बताते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है।

उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में भी निर्णय लिया गया था कि सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने भी कैबिनेट के फैसले की पुष्टि की थी, लेकिन इसके बावजूद पेंशन रोकने का शासनादेश जारी कर दिया गया।

इसी के खिलाफ नेगी ने उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासनादेश पर रोक लगा दी है।

नेगी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही है और इसका असर आगामी 2027 के चुनावों में देखने को मिल सकता है।

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