टिहरी : 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, जानिए क्या है नए कानून
टिहरी : 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, जानिए क्या है नए कानून

नई टिहरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता मे बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय संविधान प्रणाली में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने आपराधिक कानून समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे।
भुल्लर ने बताया कि इन नए कानूनों के लागू होने के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की छुट्टी हो जाएगी। इनके स्थान पर भारतीय दंड संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू होंगे।
इन नए कानूनों के अंतर्गत अब किसी भी अपराध की एफआईआर किसी भी थाने में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कराई जा सकेगी। इसके साथ ही जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। भुल्लर ने बताया कि NCRB ने मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। यह संशोधन नए सिस्टम में आसानी से कंप्यूटर से FIR दर्ज करने और CCTNS संबंधित अन्य कार्य करने में सहायता करेंगे।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक जे आर जोशी भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह बदलाव देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाएगा।
भविष्य में इन नए कानूनों के प्रभाव और उनकी कार्यान्वयन को लेकर जनता और कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की निगाहें लगी रहेंगी।